बिहार मे नई फैक्ट्री लगाने को सरकार ने बदला श्रम कानून
बिहार मे नई फैक्ट्री : बिहार में नई फैक्ट्री लगाने और स्थानीय लोगों को बिहार मे रोजगार देने वालों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। कोरोना काल में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने 20 से कम कर्मचारी रखकर डीजल या बिजली से कारखाना चलाने वालों पर श्रम कानून लागू नहीं करने का निर्णय लिया है।
नहीं लागू होगा पुराना श्रम कानून
वहीं बिना पावर के यानी डीजल या बिजली से कारखाना चलाने वाले कर्मचारियों की संख्या भी 40 कर दी गई है। निवेशकों को छूट देने के पीछे सरकार की मंशा है कि अधिक कल-कारखाना लग सकें और बिहार लौटे लाखों श्रमिकों को अपने गृह जिले में ही काम मिल सके।
निवेशकों को सुविधा देने के लिए श्रम संसाधन विभाग ने बिहार कारखाना संशोधन अध्यादेश 2020 लागू किया है। इस आदेश को लागू करने के लिए 1942 में बने श्रम कानून में संशोधन किया गया है।
20 से कम कर्मचारियों पर नहीं लेना होगा लाइसेंस
निवेशकों को मिली छूट में वैसे कारखाने जहां पावर यानी बिजली या डीजल जेनेरेटर सेट से काम होता है, अगर उसमें अब तक 10 कर्मचारी थे तो उन पर श्रम अधिनियम के सभी कानून लागू हो रहे थे। उन्हें लाइसेंस लेने से लेकर सभी प्रक्रियाओं को अपनाना होता था।
अब अध्यादेश में संशोधन के बाद पावर से नए कारखाना चलाने वाले अगर 20 से कम कर्मचारियों से काम कर लेंगे तो उन्हें लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। 20 या इससे अधिक कर्मचारी होने पर ही लेबर लाइसेंस लेना होगा।
इसी तरह वैसे कारखाने जहां पावर का उपयोग नहीं होता है यानी जिसमें डीजल इंजन या बिजली का उपयोग नहीं होता है, उसमें अब तक 20 कर्मचारी रखने तक छूट थी। इसे भी 40 कर्मचारी तक छूट देने का निर्णय लिया गया है।
40 या इससे अधिक कर्मचारी रखकर बिना पावर का उपयोग कर कारखाना चलाने पर ही लाइसेंस लेना होगा। विभाग का मानना है कि इन फैसलों से निवेश बढ़ेगा।
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लाइसेंस रिन्यूअल पर भी लागू होगा नया श्रम कानून
सरकार का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। श्रम अधिनियम में संशोधन होते ही अब उनको भी इस छूट का लाभ मिलेगा जो अभी कारखाना चला रहे हैं। ऐसे लोगों को लाइसेंस रिन्यूअल के समय लाभ मिलेगा। दुबारा लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। श्रम कानून के छूट देकर विभाग अब नये कारखानों के प्रस्ताव का इंतजार कर रहा है।